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जेबीटी भर्ती घोटाला : पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को 21 दिन की फरलो मिली
Fri, 13 Mar 2020 10:52 PM IST
Mohit Mudgal
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: Mohit Mudgal
Updated Fri, 13 Mar 2020 10:52 PM IST
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ओम प्रकाश चौटाला (फाइल फोटो)
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जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल में दस साल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दिल्ली सरकार ने 21 दिन की फरलो प्रदान की है। उनके बेटे अजय चौटाला को भी कुछ दिन पहले 21 दिन की फरलो दी गई थी।
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जेल अधिकारियों ने बताया कि नियमों के मुताबिक एक ही मामले में यदि दो कैदियों ने फरलो का आवेदन दिया है तो जेल प्रशासन दोनों को मंजूरी दे सकता है, लेकिन दोनों कैदियों को बारी-बारी फरलो पर भेजा जाएगा। जेल के नियमों के मुताबिक दोनों कैदियों में से एक कैदी को जिस तिथि पर फरलो पर भेजा जाएगा और उसके वापस लौटने पर दूसरे कैदी को फरलो पर औपचारिक रूप से भेजने का नियम है।
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वहीं जेल नियमों के मुताबिक अगर एक ही मामले में गिरफ्तार दो कैदियों के बीच खून का रिश्ता है तो दोनों को एक साथ फरलो पर भेजा जा सकता है। इस आधार पर ओमप्रकाश चौटाला व अजय चौटाला दोनों फरलो पर बाहर रह सकते हैं। नियम के मुताबिक एक साल में कैदियों को तीन बार फरलो मिलती है। पहली बार तीन सप्ताह, दूसरी और तीसरी बार दो सप्ताह का फरलो मिलती है। जेल में अच्छे आचरण करने वाले कैदियों को फरलो दी जाती है। पांच साल की सजा काट चुके कैदियों को यह सुविधा प्रदान की गई है।
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