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Delhi: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घर खरीदना होगा आसान, डीडीए ने आवंटन को बनाया और सुलभ

Thu, 04 Aug 2022 07:42 AM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Thu, 04 Aug 2022 07:42 AM IST
सार

डीडीए ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत फ्लैटों के लिए आवेदन करने वाले लोगों की सुविधा के लिए तीन लाख रुपये से कम की वार्षिक आय की शर्त को समाप्त करने की मंजूरी दी। डीडीए पिछले तीन दशकों से रियायती कीमत पर समाज के कमजोर वर्ग को ईडब्ल्यूएस मकान आवंटित कर रहा है।

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It will be easy for ews to buy house DDA made allocation more accessible
डीडीए की बैठक लेते एलजी वीके सक्सेना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की श्रेणी के लोगों के लिए डीडीए का फ्लैट लेना आसान होगा। दरअसल डीडीए ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवास के आवंटन को अधिक सुलभ और आसान बनाने का निर्णय लिया है।

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डीडीए ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत फ्लैटों के लिए आवेदन करने वाले लोगों की सुविधा के लिए तीन लाख रुपये से कम की वार्षिक आय की शर्त को समाप्त करने की मंजूरी दी। डीडीए पिछले तीन दशकों से रियायती कीमत पर समाज के कमजोर वर्ग को ईडब्ल्यूएस मकान आवंटित कर रहा है।
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उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को डीडीए बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए घर खरीदना आसान बनाना प्रमुख है। डीडीए ईडब्ल्यूएस के तहत आवंटन के इच्छुक आवेदकों के लिए उनकी व्यक्तिगत वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम होने का प्रमाण देने की शर्त को हटा दिया है।

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दरअसल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदकों को व्यक्तिगत आय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि उनमें से अधिकांश उस श्रेणी में आते हैं जिनके लिए आईटीआर फाइल करना अनिवार्य नहीं है। इस कारण शर्त को ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के निपटान में रुकावट माना जाता है।

अब ईडब्ल्यूएस फ्लैट सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी की ओर से प्रमाणित 10 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर आवंटित किए जाएंगे।

इन फ्यूल स्टेशनों के लिए दरों में संशोधन किया

डीडीए ने ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण के खतरों से निपटने के लिए पेट्रोल/डीजल पंप और सीएनजी स्टेशन के लिए पहले से आवंटित स्थलों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। इन फ्यूल स्टेशनों के लिए अपेक्षाकृत कम लाइसेंस फीस वसूलने का निर्णय भी लिया गया है।

1080 वर्ग मीटर आकार की साइटों के लिए लाइसेंस फीस

  • केवल पेट्रोल/डीजल पंप - 53.00 लाख रुपये 
  • केवल सीएनजी - 46.11 लाख रुपये (13% छूट)
  • सीएनजी + पेट्रोल/डीजल पंप - 47.70 लाख रुपये (10 प्रतिशत छूट)
  • सीएनजी + ईवी - 43.46 लाख रुपये (18 प्रतिशत छूट)
  • पेट्रोल पंप + सीएनजी + ईवी - 45.05 लाख रुपये (15 प्रतिशत छूट)
  • पेट्रोल पंप + ईवी - 50.35 लाख रुपये (5 प्रतिशत छूट)
  • गैस गोदाम - 6.36 लाख रुपये (88% छूट) 

धार्मिक श्रेणी के प्लॉटों के आवंटन के लंबित मामलों को मंजूरी दी

डीडीए ने धार्मिक श्रेणी के प्लॉटों के निपटान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवंटन से नीलामी मोड में प्लॉटों के निपटान को मंजूरी दी। इस संबंध में वर्ष 2014 से निर्णय लंबित है। प्लॉटों की पात्रता मास्टर प्लान-2021 के आधार पर होगी। धार्मिक उद्देश्य के लिए दो आकार के प्लॉट उपलब्ध हैं। यह 400 वर्गमीटर एवं उससे कम और 400 वर्गमीटर से अधिक और 40000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक धार्मिक प्लॉट हैं।

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