फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   in disqualification of 20 aap mlas, 8 mlas filed new plea on which hearing will be done on wednesday

लाभ का पद : AAP के इन 8 विधायकों ने फिर दायर की याचिका, बुधवार को होगी HC में सुनवाई

Wed, 24 Jan 2018 10:36 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 24 Jan 2018 10:36 AM IST
विज्ञापन
in disqualification of 20 aap mlas, 8 mlas filed new plea on which hearing will be done on wednesday
demo pic

लाभ के पद के मुद्दे पर सदस्यता गंवाने वाले आम आदमी पार्टी के 20 में से आठ विधायकों ने मंगलवार को हाईकोर्ट में पुन: याचिका दायर कर सदस्यता रद्द करने के निर्णय को गैर कानूनी बताया है।

विज्ञापन

 

इन विधायकों ने चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजी सिफारिश व इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी है। इतना ही नहीं उन्होंने अदालत से चुनाव आयोग को नए सिरे से मामले की जांच करने का आदेश देने की भी मांग की है।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति एस.रविंद्र भट्ट व न्यायमूर्ति एके चावला की खंडपीठ के समक्ष पहले आठ विधायकों की और से पेश अधिवक्ता ने याचिका दायर की। उन्होंने खंडपीठ से याचिका पर तुंरत सुनवाई का आग्रह करते हुए कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है।

विज्ञापन
विज्ञापन

विधायकों ने कहा- वे जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं

in disqualification of 20 aap mlas, 8 mlas filed new plea on which hearing will be done on wednesday
alka lamba

खंडपीठ ने उनके आग्रह को स्वीकार कर सुनवाई बुधवार को तय कर दी। याचिकाकर्ता नितिन त्यागी, मदनलाल, कैलाश गहलोत, शरद चौहान, सोमदत्त, राजेश ऋषि व सरिता सिंह, अलका लांबा ने तर्क रखा कि याचिका के निपटारे तक आयोग की सिफारिशों व उनकी सदस्यता रद्द करने के संबंध में जारी अधिसूचना पर रोक लगाई जाए।
 

उन्होंने कहा कि वे जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं। आयोग ने बदनीयती से उनका पक्ष सुने बिना ही उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर दी है। इससे पहले 19 जनवरी को हाईकोर्ट ने विधायकों को किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार किया था।

सुनवाई के दौरान ही राष्ट्रपति ने आयोग की सिफारिश पर अपनी मुहर लगा दी। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद याचिका आधारहीन हो गई थी। ऐसे में विधायकों ने 22 जनवरी को याचिका वापस ले ली थी। इन विधायकों ने अब नए सिरे से याचिका दायर की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed