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Ghaziabad : दूसरे की जगह परीक्षा देने के दोषी आईएएस अधिकारी नवीन तंवर को सजा, कारावास में बिताने होंगे तीन साल

Sat, 16 Mar 2024 05:13 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 16 Mar 2024 05:13 AM IST
सार

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवम वर्मा ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में एडीएम नवीन पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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IAS officer Naveen Tanwar guilty of giving exam in place of someone else, punished
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दूसरे की जगह परीक्षा देने के दोषी 2019 बैच के आईएएस अधिकारी नवीन तंवर को शुक्रवार को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवम वर्मा ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में एडीएम नवीन पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। हालांकि, उसे जेल नहीं जाना पड़ा। सीबीआई कोर्ट से जमानत मिल गई है। 

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नवीन तंवर ने इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (आईबीपीएस) की क्लर्क भर्ती परीक्षा में झांसी के अमित की जगह परीक्षा दी थी। सीबीआई ने सॉल्वर गिरोह पकड़ा था, जिसमें नवीन समेत छह आरोपी थे। मामला 13 दिसंबर, 2014 का है। सुनवाई के दौरान वर्ष 2019 में नवीन का चयन आईएएस में हुआ था। 10 महीने पहले उसे चंबा जिले में अतिरिक्त उपायुक्त कम सह-परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) बनाया गया था।
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नोएडा के सेक्टर-62 के विनायक अपार्टमेंट निवासी नवीन समेत छह आरोपियों को बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया गया था। पांच को सजा सुना दी गई थी। नवीन ने शुक्रवार को कोर्ट में समर्पण कर दिया और माफी मांगते हुए कहा कि अदालत में इस मामले की सुनवाई की जानकारी नहीं हो पाई थी।  

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