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बाइक नहीं लाई तो पति और जेठ ने जला दिया था जिंदा

Wed, 01 Jul 2015 08:37 PM IST
Updated Wed, 01 Jul 2015 08:37 PM IST
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husband and brother-in-law burned alive to her

दहेज में एक लाख रुपये और बाइक नहीं मिलने पर विवाहिता की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने पति और जेठ को दोषी करार देते हुए दस-दस साल का कारावास की सजा सुनाई है।

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सरकारी वकील मनोज तेवतिया ने बताया कि दादरी कोतवाली क्षेत्र के गांव नई बस्ती के सचिन की शादी 20 जून 2010 को अर्चना के साथ हुई थी। अर्चना के मायके वालों ने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग संतुष्ट नहीं थे।

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अर्चना से एक लाख रुपये की नगदी और बाइक लाने की मांग की जा रही थी। बाइक नहीं लाने पर 13 अप्रैल 2011 को उस पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा थी।

इलाज के दौरान अर्चना ने तोड़ा था दम

husband and brother-in-law burned alive to her

अर्चना को गंभीर हालत में दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 16 अप्रैल 2011 को अस्पताल में ही इलाज के दौरान अर्चना ने दम तोड़ दिया।


अर्चना के मायके वालों ने सास, जेठ, पति और जेठानी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दहेज हत्या के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट गौतमबुद्ध नगर में की गई।

गवाह और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पति सचिन और जेठ अनेश को दहेज के लिए जलाकर हत्या करने के लिए दोषी करार देते हुए दस साल का कारावास का सजा सुनाई है।

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