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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Husband acquitted of dowry death charges due to lack of evidence

Delhi NCR News: साक्ष्यो के अभाव में दहेज हत्या के आरोप से पति बरी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 29 Sep 2025 07:59 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने दहेज मृत्यु और क्रूरता के आरोपों में एक व्यक्ति को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस मामले को साबित करने में विफल रहा। यह मामला गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी बिलाल अहमद पर दहेज हत्या और पत्नी पर क्रूरता करने के आरोप थे।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि मृतका यासमीन को दहेज के लिए क्रूरता का सामना करना पड़ा। इस कारण उसने 23 नवंबर 2021 को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि, 18 सितंबर को अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मृतका के छह परिवार वालों, जिनमें उसके माता-पिता और भाई-बहन शामिल हैं, ने यह नहीं बताया कि यासमीन को वैवाहिक घर में रहते समय आरोपी द्वारा किसी भी प्रकार की क्रूरता या दहेज की मांग के साथ उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। अदालत ने कहा, अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी गवाह ने यह नहीं बताया कि मृतका यासमीन को आरोपी के हाथों किसी भी प्रकार की क्रूरता का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि यासमीन ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, जिसमें क्रूरता का सामना करने का कोई संकेत हो।
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