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Delhi: गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस चलाने के लिए राष्ट्रपति से मांगी अनुमति, पढ़ें ये मामला
Fri, 14 Feb 2025 02:26 PM IST
आकाश दुबे
पीटीआई, दिल्ली
पीटीआई, दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Fri, 14 Feb 2025 02:26 PM IST
सार
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत मंजूरी मांगी गई है। दावा किया गया है कि मंत्रालय ने ईडी की जांच और 'पर्याप्त सबूत' की मौजूदगी के आधार पर यह अनुरोध किया है।
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सत्येंद्र जैन
- फोटो : ANI
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विस्तार
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति मांगी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुबातिक, सूत्रों से खबर मिली है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत मंजूरी मांगी गई है।
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दावा किया गया है कि मंत्रालय ने ईडी की जांच और 'पर्याप्त सबूत' की मौजूदगी के आधार पर यह अनुरोध किया है। बता दें कि जांच एजेंसी ने कथित हवाला लेनदेन से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जैन पर मामला दर्ज किया था और मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
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मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला इस आरोप पर दर्ज किया गया था कि जैन ने 2015 से 2017 के बीच विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित की थी, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके। बाद में ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत भी मामला दर्ज किया और आरोप लगाया कि उनके स्वामित्व वाली और नियंत्रित कई कंपनियों ने हवाला के माध्यम से कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को हस्तांतरित नकदी के बदले शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां प्राप्त कीं।
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