{"_id":"583044d14f1c1b3b148fdf02","slug":"high-security-number-plates-will-be-on-police-watch","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगाने पर होगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगाने पर होगी कार्रवाई
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
Updated Sun, 20 Nov 2016 03:41 PM IST
विज्ञापन
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिले में दौडने वाले सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। वाहन स्वामियों को एक सप्ताह के अंदर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का समय दिया है।
विज्ञापन
इसके बाद चेकिंग के दौरान वाहन स्वामियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने वर्षों पहले सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की योजना शुरू कर चुकी है लेकिन अभी भी लोग बड़ी संख्या में इस नंबर प्लेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं।
विज्ञापन
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सचिव सुभाष श्योरान ने अपील करते हुए कहा है कि जिला के सभी संबंधित वाहन मालिक अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना सुनिश्चित करें।
विज्ञापन
वाहन स्वामी 7 दिनों के अंदर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना सुनिश्चित कर लें। श्योरान ने बताया कि इसके बाद हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बिना लगे पाये जाने वाले वाहन के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी।