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Delhi Riots: दिल्ली दंगा के आरोपी खालिद सैफी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की ट्रांसफर, विशेष पीठ करेगी सुनवाई
Mon, 11 Jul 2022 11:26 AM IST
अनुराग सक्सेना
एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Mon, 11 Jul 2022 11:26 AM IST
सार
इस मामले की सुनवाई अब विशेष पीठ करेगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई तय की है। इससे पहले निचली अदालत ने सैफी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया सही बताते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : एएनआई-फाइल फोटो
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विस्तार
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोपी खालिद सैफी की जमानत वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को विशेष पीठ को ट्रांसफर कर दी।
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इस मामले की सुनवाई अब विशेष पीठ करेगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई तय की है। इससे पहले निचली अदालत ने सैफी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया सही बताते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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सैफी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट संगठन का संस्थापक है। याचिकाकर्ता ने फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश से संबंधित एक मामले में जमानत मांगी है।
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