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Delhi NCR News: अभिनेता विवेक ओबेरॉय के नाम, इमेज और आवाज के गलत इस्तेमाल पर हाईकोर्ट की रोक
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-कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उनके नाम, इमेज, आवाज और सिग्नेचर सहित पर्सनैलिटी के सभी पहलुओं पर उनका कॉपीराइट
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
हाईकोर्ट ने अभिनेता और व्यापारी विवेक ओबेरॉय के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा करते हुए कई संस्थाओं को उनके नाम, इमेज और आवाज का बिना अनुमति इस्तेमाल करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने यह आदेश सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उनके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए आया है। कोर्ट ने कहा कि ओबेरॉय की लोकप्रियता और उनके लंबे करियर को देखते हुए अगर इस समय राहत नहीं दी गई तो उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उनके नाम, इमेज, आवाज और सिग्नेचर सहित पर्सनैलिटी के सभी पहलुओं पर उनका कॉपीराइट है। अंतरिम आदेश के तहत अदालत ने निर्देश दिया कि किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ओबेरॉय के नाम या इमेज का कमर्शियल या व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसमें एआई, डीप फेक या फेस मॉर्फिंग शामिल है। इसके अलावा उनके नाम और इमेज वाले टी-शर्ट, पोस्टर और अन्य उत्पाद बनाने और बेचने पर भी रोक लगाई गई है। कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब मेटा और एक्स कॉर्प को 72 घंटों के भीतर सभी आपत्तिजनक कंटेंट के लिंक हटाने का आदेश दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
हाईकोर्ट ने अभिनेता और व्यापारी विवेक ओबेरॉय के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा करते हुए कई संस्थाओं को उनके नाम, इमेज और आवाज का बिना अनुमति इस्तेमाल करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने यह आदेश सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उनके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए आया है। कोर्ट ने कहा कि ओबेरॉय की लोकप्रियता और उनके लंबे करियर को देखते हुए अगर इस समय राहत नहीं दी गई तो उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उनके नाम, इमेज, आवाज और सिग्नेचर सहित पर्सनैलिटी के सभी पहलुओं पर उनका कॉपीराइट है। अंतरिम आदेश के तहत अदालत ने निर्देश दिया कि किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ओबेरॉय के नाम या इमेज का कमर्शियल या व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसमें एआई, डीप फेक या फेस मॉर्फिंग शामिल है। इसके अलावा उनके नाम और इमेज वाले टी-शर्ट, पोस्टर और अन्य उत्पाद बनाने और बेचने पर भी रोक लगाई गई है। कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब मेटा और एक्स कॉर्प को 72 घंटों के भीतर सभी आपत्तिजनक कंटेंट के लिंक हटाने का आदेश दिया।