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1984 दंगा मामले में गवाह अभिषेक वर्मा की सुरक्षा पर हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब
Tue, 06 Oct 2020 02:25 AM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Tue, 06 Oct 2020 02:25 AM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में गवाह और विवादास्पद शस्त्र विक्रेता अभिषेक वर्मा की याचिका पर दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा। वर्मा ने उन्हें सुरक्षा प्रदान करते रहने के एक न्यायिक आदेश की कथित रूप से अवहेलना के मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की थी।
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न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने अभिषेक वर्मा की याचिका पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के वकील से पूछा कि निचली अदालत के आदेश के बावजूद वर्मा की सुरक्षा कम क्यों की गई, जबकि अदालत ने 18 अगस्त को पुलिस से कहा था कि वर्मा को एक महीने तक सुरक्षा प्रदान की जाती रहे।
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इस बीवच पुलिस अधिकारियों के वकील ने जब कहा कि वे सुरक्षा संबंधी स्थिति की समीक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं तो अदालत ने उनसे पूछा कि अगर इस दौरान वर्मा को कुछ हो जाता तो? वह (दंगों के) मामले में महत्वपूर्ण गवाह हैं।
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इस याचिका में वर्मा ने दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त और दक्षिण जिले के उपायुक्त के खिलाफ कथित अवमानना कार्रवाई की मांग की है। वर्मा और उनके परिवार को पहले तीन सुरक्षाकर्मी प्रदान किए गए थे क्योंकि उन्हें धमकियां मिल रही थीं। उच्च न्यायालय की एक अन्य एकल पीठ ने अंतरिम उपाय के तौर पर 28 सितंबर को पुलिस को निर्देश दिया था कि वर्मा को हर समय तीन सुरक्षाकर्मियों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाए।