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दिल्ली हाईकोर्ट ने फेक न्यूज और हेट स्पीच हटाने पर गूगल व अन्य से मांगा जवाब
Thu, 12 Mar 2020 05:41 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 12 Mar 2020 05:41 AM IST
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दिल्ली उच्च न्यायालय
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हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर प्रसारित फेक न्यूज और नफरत भरे बयानों को हटाने को लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने गूगल इंडिया, फेसबुक और ट्विटर से भी जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को तय की है।
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त सोशाल मीडिया संस्थानों के नामित अधिकारियों से सोशल मीडिया से फेक न्यूज हटाने का विवरण अगली सुनवाई तक दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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याचिकाकर्ता ने याचिका में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और नफरत भरे भाषणों के प्रसारित होने से बोलने की स्वतंत्रता के दुरुपयोग और भारतीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। याचिका में ऐसे ही संदेशों के कारण ही समाज में विभाजन और दंगे जैसे हालात पैदा होने की बात कही गई है। इसलिए सोशल मीडिया पर दंगों से जुड़ी फेक न्यूज और नफरत भरे भाषणों को हटाने के कदमों की इन कंपनियों से जानकारी मांगी जाए। अगर ऐसे संदेशों को नहीं हटाया गया तो उसका कारण भी पूछा जाए।
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