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Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से झटका, CBI और ED दोनों मामलों में जमानत अर्जी खारिज
Tue, 21 May 2024 07:14 PM IST
आकाश दुबे
एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Tue, 21 May 2024 07:14 PM IST
सार
14 मई को मामले की सुनवाई में आप नेता, सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं।
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मनीष सिसोदिया
- फोटो : एएनआई
विस्तार
कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने सिसोदिया को सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी है।
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अदालत ने कहा, सिसोदिया ने सत्ता का दुरुपयोग किया और जनता का भरोसा तोड़ा। कोर्ट ने आशंका जताई कि जमानत मिलने पर सिसोदिया सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मामलों में सिसोदिया की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों मामलों में सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की यह टिप्पणी कि आरोपी व्यक्तियों की ओर से मुकदमे में देरी करने के लिए ठोस प्रयास किया गया था, उचित नहीं है।
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इससे पहले एक मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया। मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से कोर्ट में पेश हुए। बात दें कि 14 मई को मामले की सुनवाई में आप नेता, सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद उन्हें 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।
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