फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   High Court refuses to intervene in case of suicide in court premises

Delhi NCR News: कोर्ट परिसर में आत्महत्या के मामले में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Jan 2026 07:41 PM IST
विज्ञापन
- हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार को कानून के अनुसार दी गई राहत, रिपोर्ट का है इंतजार
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को साकेत कोर्ट परिसर में 9 जनवरी को आत्महत्या करने वाले 43 वर्षीय प्रशासनिक क्लर्क (अहलमद) हरीश सिंह महार की मौत के मामले में इस स्तर पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच चल रही है और रिपोर्ट का इंतजार है। पीठ ने कहा कि परिवार को कानून के अनुसार राहत दी गई है। हमने तुरंत कार्रवाई की। कुछ भी कमी नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा, कानून के तहत आगे की कार्रवाई जांच के नतीजे पर निर्भर करेगी। इस समय एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का कोई आधार नहीं दिखता। हरीश सिंह महार ने 9 जनवरी को साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक इमारत से कूदकर कथित तौर पर काम के दबाव के कारण आत्महत्या की थी। पुलिस ने उनके पास से सुसाइड नोट बरामद किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed