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Delhi: शाजिया इल्मी मानहानि मामले में हाईकोर्ट का आदेश, पत्रकार और मीडिया हाउस को विवादित वीडियो हटाने को कहा

Fri, 04 Apr 2025 04:06 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Fri, 04 Apr 2025 04:06 PM IST
सार

27 जुलाई 2024 को राजदीप सरदेसाई ने अपने एक्स हैंडल पर इस वीडियो को एक ट्वीट के साथ पोस्ट किया, जिसमें इल्मी पर कैमरामैन के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। इल्मी ने इसे मान हानिकारक और उनकी गोपनीयता का उल्लंघन बताते हुए कोर्ट का रुख किया था।

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High Court order passed in Shazia Ilmi defamation case
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

भाजपा नेता शाजिया इल्मी मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया है। अदालत ने राजदीप सरदेसाई समेत मीडिया हाउस (इंडिया टुडे) को विवादित वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के निर्देश दिए हैं। यह वीडियो शाजिया इल्मी के घर पर बिना उनकी सहमति के रिकॉर्ड किया गया था। यह फैसला न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने सुनाया। 
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अदालत ने मामले में पाया कि शाजिया इल्मी की गोपनीयता के अधिकारों का प्रथम दृष्ट्या उल्लंघन हुआ है। शाजिया इल्मी ने यह मुकदमा 26 जुलाई 2024 को इंडिया टुडे पर प्रसारित एक लाइव डिबेट के बाद हुई घटना के आधार पर दायर किया था। यह डिबेट करगिल दिवस और अग्निवीर पर आधारित थी। डिबेट के दौरान राजदीप सरदेसाई के साथ मतभेद के बाद इल्मी ने बीच में ही डिबेट छोड़ दी थी। इसके बाद उनके घर पर मौजूद कैमरामैन (प्रतिवादी नंबर 12) ने उनकी सहमति के बिना 40 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें वह माइक हटाते और असहज स्थिति में दिखाई दे रही थीं।
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27 जुलाई 2024 को राजदीप सरदेसाई ने अपने एक्स हैंडल पर इस वीडियो को एक ट्वीट के साथ पोस्ट किया, जिसमें इल्मी पर कैमरामैन के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। इल्मी ने इसे मान हानिकारक और उनकी गोपनीयता का उल्लंघन बताते हुए कोर्ट का रुख किया था।
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