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ऑड-इवन फॉर्मूले पर रोक से कोर्ट का इंकार

Wed, 09 Dec 2015 04:47 PM IST
Updated Wed, 09 Dec 2015 04:47 PM IST
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High Court observed that petition challenging Odd Even Formula is premature at this stage

केजरीवाल सरकार द्वारा जनवरी से शुरू किए जाने वाले सम-विषम नंबर की गाड़ियों के चलाने की योजना को फिल्हाल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सम-विषम फॉर्मूले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगाने से कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया है।

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कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये याचिका काफी जल्दबाजी में डाली गई है जिसपर फैसला देना अभी संभव नहीं है। अदालत का मानना है कि सरकार ने इस विषय में अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की है इसलिए उसने इस याचिका को अपरिपक्व माना है।
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बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार एक पहल कर रही है। इसके तहत सरकार ने जनवरी 2016 से प्रयोग के तौर पर दो हफ्तों के लिए सम-विषम संख्या की गाड़ियों को चलाने की योजना बनाई है।

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जनहित याचिका हुई खारिज

High Court observed that petition challenging Odd Even Formula is premature at this stage

बीते सोमवार को केजरीवाल सरकार की इसी ऑड-ईवन नंबर की गाड़ियों को चलाने वाले फॉर्मूले के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी।

याचिका में कहा गया था कि केजरीवाल सरकार ने बिना किसी खाके के और बिना किसी विचार विमर्श के इस फॉर्मूले को जारी करने जा रही है।

इसके साथ ही ये भी कहा गया कि सरकार को ये भी नहीं पता है कि किस तरह की गाड़ी से कितना प्रदूषण होगा फिर भी इसे लागू किया जा रहा है।

अदालत ने इसी बात पर कहा कि सरकार के इस फैसले पर रोक लगाना अभी उचित नहीं है क्योंकि अभी सरकार ने इस विषय में कोई सूचना जारी भी नहीं की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।

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