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Delhi: केंद्र, दिल्ली सरकार और कई टिकट बेचने वाले पोर्टल को हाईकोर्ट का नोटिस, जानिए क्या है मामला

Wed, 09 Oct 2024 02:43 PM IST
विजय पुंडीर एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Wed, 09 Oct 2024 02:43 PM IST
सार

उच्च न्यायालय ने बुधवार को टिकट स्केलिंग प्रथा यानी बढ़े हुए दामों पर इवेंट टिकट बेचने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार और टिकट बेचने वाले पोर्टलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिका रोहन गुप्ता द्वारा दायर की गई है।

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High court notice to Delhi government and many ticket selling portals
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र, दिल्ली सरकार और कई टिकट बेचने वाले पोर्टल को “टिकट स्केलिंग” की प्रथा के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें इवेंट टिकटों को बढ़ी हुई कीमतों पर बेचना शामिल है।

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कोल्डप्ले, दिलजीत दोसांझ और करण औजला के हाल ही में हुए कॉन्सर्ट के बाद याचिकाकर्ता रोहन गुप्ता ने यह याचिका दायर की है। अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें टिकटों की कालाबाजारी से निपटने के लिए दिशा-निर्देश स्थापित करने की मांग की गई है। याचिका में टिकट स्केलिंग को कानूनी विनियमन के तहत लाने की भी मांग की गई है।
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मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार किया, जिसमें टिकटों की कालाबाजारी से निपटने के लिए दिशा-निर्देश स्थापित करने की मांग की गई है। अदालत ने मामले की सुनवाई 18 फरवरी 2025 तय की है।
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