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Delhi: ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका को हाईकोर्ट ने किया सूचीबद्ध, 9 सितंबर को सुनवाई

Thu, 11 Jul 2024 01:06 PM IST
आकाश दुबे पीटीआई, दिल्ली
पीटीआई, दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Thu, 11 Jul 2024 01:06 PM IST
सार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा के लग्जरी होटल में रहकर शराब घोटाले से प्राप्त कथित 100 करोड़ रुपये के हिस्से का सीधा लाभ उठाया।

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High Court lists Arvind Kejriwal s petition against ED summons
अरविंद केजरीवाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को 9 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच संबंधी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए समन को चुनौती दी है।

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उधर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा के लग्जरी होटल में रहकर शराब घोटाले से प्राप्त कथित 100 करोड़ रुपये के हिस्से का सीधा लाभ उठाया। केजरीवाल के खिलाफ दायर आरोपपत्र में केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि आबकारी नीति के संदर्भ में दिल्ली सरकार की ओर से गठित मंत्रियों का समूह (जीओएम) एक दिखावा था।

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धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) विशेष अदालत ने 17 मई को दायर आरोपपत्र पर मंगलवार को संज्ञान लिया था और जेल में बंद केजरीवाल को 12 जुलाई को कोर्ट में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। इस मामले में दायर सातवें पूरक आरोपपत्र में केजरीवाल और उनकी पार्टी आप को आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

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