फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   High Court Judge Recuses Himself from Kejriwal's Case

Delhi: हाईकोर्ट के जज ने केजरीवाल के केस से खुद को किया अलग, अब दूसरी पीठ करेगी सुनवाई; जानें मामला

Wed, 22 Apr 2026 01:51 PM IST
Vijay Singh Pundir न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Wed, 22 Apr 2026 01:51 PM IST
विज्ञापन
High Court Judge Recuses Himself from Kejriwal's Case
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल - फोटो : ANI Photo

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस तेजस कारिया ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस याचिका में आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की अदालती बहस के वीडियो को प्रसारित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेताओं और एक पत्रकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की हाईकोर्ट से मांग की गई थी।

विज्ञापन


अधिवक्ता वैभव सिंह ने जनहित याचिका दायर कर अदालत की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग पर आपत्ति जताई है। यह मामला सुनवाई से न्यायमूर्ति शर्मा के खुद को अलग करने की मांग वाली अर्जी पर केजरीवाल द्वारा दी गई जिरह से जुड़ा है। 
विज्ञापन


केजरीवाल और पत्रकार के अलावा, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के साथ-साथ संजीव झा, पुरनदीप साहनी, जरनैल सिंह, मुकेश अहलावत और विनय मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में उक्त वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की भी मांग की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अधिवक्ता वैभव सिंह ने इससे पहले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सामने एक शिकायत दर्ज करा कर केजरीवाल और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादियों ने जानबूझकर और सोची-समझी साजिश के तहत इस अदालत की छवि खराब करने, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। अदालत की यह रिकॉर्डिंग एक्स, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और विभिन्न समाचार चैनलों पर फैलाई गईं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed