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Delhi NCR News: हाईकोर्ट ने प्रो-आईएसआईएस ग्रुप के सदस्य को यूएपीए मामले में जमानत दी
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रो-आईएसआईएस समूह हरकत-उल-हर्ब-ए-इस्लाम के कथित सदस्य मोहम्मद शाहजाद कमाल को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के एक मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने जमानत दे दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुसार, कमाल ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर आतंकवादी कृत्य करने की आपराधिक साजिश रची थी और प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादी गिरोह ‘हरकत-उल-हर्ब-ए-इस्लाम’ की “जिहादी गतिविधियों” के लिए धन उपलब्ध कराने में मदद की थी।
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रो-आईएसआईएस समूह हरकत-उल-हर्ब-ए-इस्लाम के कथित सदस्य मोहम्मद शाहजाद कमाल को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के एक मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने जमानत दे दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुसार, कमाल ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर आतंकवादी कृत्य करने की आपराधिक साजिश रची थी और प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादी गिरोह ‘हरकत-उल-हर्ब-ए-इस्लाम’ की “जिहादी गतिविधियों” के लिए धन उपलब्ध कराने में मदद की थी।