फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   High Court expressed displeasure over non-compliance of plantation orders

Delhi: HC ने पौधरोपण आदेशों का पालन न करने पर जताई नाराजगी, 400 पेड़ अनियंत्रित कार पार्किंग के कारण नष्ट हुए

Tue, 19 Dec 2023 06:55 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 19 Dec 2023 06:55 AM IST
सार

उच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य सड़कों को हरा-भरा करने के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने वाले सरकारी अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है।

विज्ञापन
High Court expressed displeasure over non-compliance of plantation orders
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य सड़कों को हरा-भरा करने के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने वाले सरकारी अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि रिंग रोड के किनारे लगाए गए लगभग 400 पेड़ रखरखाव की कमी और अनियंत्रित कार पार्किंग के कारण नष्ट हो गए।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के विशेष सचिवों को हलफनामा दायर कर स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि अदालत के समक्ष दिए गए इस आशय के आश्वासन के बावजूद पेड़ों की देखभाल क्यों नहीं की गई। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि इच्छाशक्ति की कमी है।
विज्ञापन


उन्होंने लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के विशेष सचिव को एक हलफनामा दायर कर बताने कहा कि अदालत के आदेशों को क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। अदालत ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि फरवरी में सुनवाई की अगली तारीख तक पेड़ों के लिए एक समर्पित निगरानी कक्ष स्थापित किया जाए और यह भी जानना चाहा कि रिंग रोड पर पेड़ों के किनारे लगाए गए 400 पेड़ों के रखरखाव के लिए अधिकारियों द्वारा कितने निरीक्षण किए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


आबकारी नीति : अरुण रामचंद्र पिल्लई को दो हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत
अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार हैदराबाद के व्यवसायी अरूण रामचंद्र पिल्लई को दो हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी। आरोपी व्यवसायी ने अपनी पत्नी की चिकित्सीय आधार पर 12 सप्ताह का अंतरिम जमानत मांगी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने इस मामले में 16 दिसंबर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed