{"_id":"66cdf88d9fbcdd7e260442a7","slug":"high-court-considered-appearing-in-court-drunk-as-criminal-contempt-2024-08-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi: 'नशे में अदालत में पेश होना आपराधिक अवमानना', हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए की टिप्पणी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi: 'नशे में अदालत में पेश होना आपराधिक अवमानना', हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए की टिप्पणी
Tue, 27 Aug 2024 09:32 PM IST
आकाश दुबे
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Tue, 27 Aug 2024 09:32 PM IST
सार
नशे में पेश होने वाले वकील को दो साल की सजा दी गई थी। उसने सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी।
विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हाईकोर्ट ने नशे की हालत में पेश होने को अदालत की आपराधिक अवमानना माना और दी गई सजा को बरकरार रखा है। नशे में पेश होने वाले वकील को दो साल की सजा दी गई थी। उसने सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी। अपील लंबित रहने के दौरान वह करीब पांच महीने की सजा काट चुका था।
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने जेल में बिताई गई सजा को ही सजा माना और उसे आगे की सजा नहीं दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा मनिंदर सिंह एवं न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने कहा कि महिला न्यायिक अधिकारी के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा अदालत की आपराधिक अवमानना है।
विज्ञापन