{"_id":"5e852eca8ebc3e76a71eea21","slug":"high-court-asks-the-government-for-a-special-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट ने विशेष अदालत बनाने पर सरकार से मांगा जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईकोर्ट ने विशेष अदालत बनाने पर सरकार से मांगा जवाब
Thu, 02 Apr 2020 05:46 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 02 Apr 2020 05:46 AM IST
विज्ञापन
दिल्ली उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हाईकोर्ट ने अनियंत्रित जमा योजनाओं पर रोकथाम कानून के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। यह याचिका अभिजीत मिश्रा ने दायर की है।
विज्ञापन
याची का कहना है कि हालांकि इस संबंध में कानून फरवरी 2019 में बन गया था लेकिन दिल्ली सरकार ने अब तक किसी सक्षम अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है तथा कानून लागू करने के लिए नियम तय नहीं किए हैं। इसके अभाव में पुलिस को इस कानूनी संबंधी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है।
विज्ञापन
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की खंडपीठ ने याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख तय की है। इस याचिका में कहा गया है कि संबंधित कानून में विशेष अदालत बनाने का प्रावधान है।
विज्ञापन
इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने न सक्षम अधिकारी की नियुक्ति की है और न ही मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत ही बनाई है। कानून के मुताबिक सचिव स्तर के अधिकारी को ही सक्षम अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।