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हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को दी गर्भपात की अनुमति

Fri, 07 Feb 2020 06:32 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 07 Feb 2020 06:32 AM IST
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High court allows abortion to minor rape victim
delhi high court

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने बृहस्पतिवार को नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के 24 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति दे दी। इससे पहले कोर्ट ने पीड़िता की याचिका पर मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी जांच करने के निर्देश दिए थे। 

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पीड़िता ने याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति मांगी थी। उसने याचिका में कहा था कि जब उसे गर्भ के बारे में पता लगा कि गर्भ करीब 20 सप्ताह से ज्यादा का हो चुका है, ऐसे में डॉक्टरों ने उसे हाईकोर्ट से गर्भपात की अनुमति लेने के लिए कहा था।
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गौरतलब है कि 4 फरवरी को पीठ ने आरएमएल अस्पताल को निर्देश दिए थे कि वह पीड़िता की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करे। बृहस्पतिवार को बोर्ड की जांच रिपोर्ट आने के बाद पीठ ने गर्भपात की अनुमति दी। 

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