फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Hearing on punishment in Soumya Vishwanathan murder case on November 7

Delhi: सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में दंड पर सुनवाई 7 नवंबर को, कोर्ट ने हफ्ते भर में सजा पूर्व रिपोर्ट मांगी

Thu, 26 Oct 2023 07:51 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Thu, 26 Oct 2023 07:51 PM IST
सार

दोषियों के वकीलों ने दावा किया कि वे आवश्यक हलफनामा तैयार करने में असमर्थ है, क्योंकि उनके पास आवश्यक विवरण नहीं है। साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे ने अब दोषियों की सजा तय करने के लिए सुनवाई 7 नवंबर तय की है।

विज्ञापन
Hearing on punishment in Soumya Vishwanathan murder case on November 7
सौम्या विश्वनाथन (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अदालत ने दिल्ली सरकार को पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में सजा से पूर्व रिपोर्ट पेश करने के लिए एक परिवीक्षाधीन अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं, दोषियों के वकीलों ने दावा किया कि वे आवश्यक हलफनामा तैयार करने में असमर्थ है, क्योंकि उनके पास आवश्यक विवरण नहीं है। साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे ने अब दोषियों की सजा तय करने के लिए सुनवाई 7 नवंबर तय की है। विश्वनाथन की सितंबर 2008 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

विज्ञापन

डीएलएसए सचिव पहले ही पीड़ित प्रभाव रिपोर्ट दाखिल कर चुके हैं। हालांकि, दोषियों की ओर से शपथ पत्र के अभाव में डीएलएसए की ओर से दोषियों से संबंधित रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने मामले में कोर्ट में दोषियों की संपत्ति और जेल में उनके बर्ताव को लेकर हलफनामा दाखिल किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

दोषी के वकीलों ने संयुक्त रूप से कहा कि वे हलफनामा तैयार करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि हलफनामे के लिए आवश्यक विस्तृत विवरण उनके पास उपलब्ध नहीं है। सुनवाई के दौरान दोषी अजय कुमार और अमित शुक्ला ने कहा कि वे निर्दोष हैं। कोर्ट ने कहा कि आपको फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। अजय कुमार ने कहा कि इसमें वे 15 साल से जेल में हैं जबकि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के अलावा कोई सबूत नहीं है।

विज्ञापन

इससे पहले 18 अक्टूबर को साकेत कोर्ट ने चारों आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को आईपीसी की धारा 302, 34 और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की धारा 3(1)(I) के तहत हत्या के अपराध में दोषी ठहराया था। पांचवें आरोपी अजय सेठी को आईपीसी की धारा 411 और मकोका की धारा 3 (2) और 3 (5) के तहत चोरी की संपत्ति रखने के अपराध में दोषी ठहराया गया है। अजय सेठी को हत्या के अपराध से मुक्त कर दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed