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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Hearing on petition challenging Manish Sisodia's victory in the 2020 elections refused

Delhi NCR News: 2020 के चुनाव में मनीष सिसोदिया की जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई का इनकार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Feb 2026 08:25 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज सीट से जीत को चुनौती देने वाली एक अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह अपील हाईकोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है और इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 116ए के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता प्रताप चंद्र की लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए या इंट्रा-कोर्ट अपील) को अस्वीकार करते हुए टिप्पणी की, यह एलपीए कैसे सुनवाई योग्य है? क्या चुनाव याचिकाओं के खिलाफ एलपीए दायर की जा सकती हैं? अपील सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर होगी। यदि आप इस आदेश को चुनौती देना चाहते हैं, तो अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। प्रताप चंद्र ने 2020 के विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन्होंने सिसोदिया के चुनाव को चुनौती देते हुए एक चुनाव याचिका दायर की थी, जिसे एकल न्यायाधीश की पीठ ने जनवरी 2026 में खारिज कर दिया था।
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