फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Hearing on bail plea of Shankar Mishra accused of urinating in flight

Delhi: आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका खारिज, फ्लाइट में महिला से बदसलूकी मामले में कोर्ट का फैसला

Wed, 11 Jan 2023 07:42 PM IST
विजय पुंडीर एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Wed, 11 Jan 2023 07:42 PM IST
सार

आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

विज्ञापन
Hearing on bail plea of Shankar Mishra accused of urinating in flight
एयर इंडिया के विमान में महिला पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एयर इंडिया की फ्लाइट में शराब के नशे में पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने खरिज कर दिया है। बता दें कि पिछले साल 26 नवंबर को शंकर मिश्रा ने नशे में धुत होकर 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था। 

विज्ञापन


शंकर मिश्रा के वकील मनु शर्मा ने कोर्ट से कहा कि प्राथमिकी में केवल एक गैर-जमानती अपराध का उल्लेख है, अन्य जमानती अपराध हैं। उधर, दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया। पुलिस का कहना है, अगर वह जमानत पर छूटा तो शिकायतकर्ता को प्रभावित कर सकता है।
विज्ञापन


मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोमल गर्ग के समक्ष जमानत पर राज्य सरकार व शिकायतकर्ता दोनों ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि मिश्रा अत्यधिक प्रभावशाली है और यदि उन्हें रिहा किया गया तो मामले को प्रभावित करने की संभावना है। सरकारी वकील ने कहा इस बात की अत्यधिक संभावना है कि वह शिकायतकर्ता को प्रभावित कर सकता है। वह साधन संपन्न और अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति है। जांच प्रारंभिक चरण में है।

विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, शिकायतकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि अदालत को यह तय करना है कि क्या एक अपराधी को जमानत दी जा सकती है, जिसने पहले कहा कि उसने ऐसा किया इसके लिए माफी मांगी लेकिन बाद में मुकर गया। वह कह रहा है कि वह नशे में था। नशा कभी बचाव नहीं हो सकता। यह उसका मामला नहीं है कि उन्हें उनकी जानकारी के बिना शराब दी गई थी। यह उनके प्रभाव के कारण था कि एयर इंडिया ने प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का फैसला किया। शिकायत 28 तारीख को थी आरोपी के प्रभाव के कारण ही प्राथमिकी में इतने दिन लग गए। 

मिश्रा की ओर से पेश अधिवक्ता मनु शर्मा ने कहा उनके मुवक्किल ने एयर इंडिया द्वारा शुरू की गई जांच प्रक्रिया से बचने का प्रयास नहीं किया था। एयर इंडिया ने पहले ही आंतरिक जांच शुरू कर दी थी। मैं उनके सामने हाजिर हुआ। मैं भागा नहीं। जो कुछ भी हआ नशे में हुआ उनके मुवक्किल का महिला की अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे में उनके मुवक्किल के खिलाफ गलत धाराए गाई गई है।

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने चार जनवरी को उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और आईजीआई थाना पुलिस की टीम ने सात जनवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उसे दिल्ली लाया गया। पूछताछ के बाद आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा की तीन दिन की हिरासत की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

क्या है पूरा मामला 
महिला ने अपने पत्र में बताया कि वह एयर इंडिया की फ्लाइट AI-102 से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए यात्रा कर रही थीं। लंच के बाद विमान की लाइट बंद कर दी गई। इसी दौरान नशे में धुत व्यक्ति उनकी सीट के पास आया और मुझपर पेशाब कर दिया। इसके बाद भी वह व्यक्ति मेरे पास ही खड़ा रहा। सहयात्री के कहने के बाद वह वहां से हटा।

महिला ने बताया, घटना के बाद उसके कपड़े, बैग, जूते पेशाब से पूरी तरह भीग चुके थे। उन्होंने इस बारे में क्रू मेंबर्स को जानकारी दी, जिसके बाद एयर होस्टेस आईं और डिसइनफ्कटेंट छिड़क कर चली गईं। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक जोड़ी पायजामा और डिस्पोजेबल चप्पल दिया गया। महिला ने बताया, पेशाब करने वाले व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed