फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   hearing of phoolan devi murder case in patiyala house court

फूलन देवी के हत्यारे को आज मिलेगी सजा

Tue, 12 Aug 2014 08:59 AM IST
Updated Tue, 12 Aug 2014 08:59 AM IST
विज्ञापन
hearing of phoolan devi murder case in patiyala house court

फूलन देवी हत्याकांड मामले में अदालत मंगलवार को मुख्य अभियुक्त शेर सिंह राणा को सजा सुना सकती है। मंगलवार को अदालत में शेर सिंह राणा को सजा देने के मुद्दे पर जिरह होगी।

विज्ञापन


माना जा रहा है कि कोर्ट जिरह के बाद मामले में अपना फैसला सुना सकती है। अहम है कि अदालत ने फूलन देवी हत्याकांड मामले में जांच एजेंसी के रवैये पर कई सवाल उठाए हैं।
विज्ञापन


अदालत ने कहा कि भले ही मामले में शेर सिंह राणा को दोषी ठहराया गया है लेकिन जांच एजेंसी ने कई अहम मुद्दों की सही ढंग से जांच नहीं की। एजेंसी ने राणा के पिता सुरेंद्र सिंह राणा और राणा के स्थान पर जेल में बंद स्वर्ण कुमार की भूमिका की पूरी तरह से जांच नहीं की।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने जांच एजेंसी पर उठाए सवाल

hearing of phoolan devi murder case in patiyala house court

पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भारत भूषण ने शुक्रवार को दिए फैसले में कहा कि एक तरफ जांच एजेंसी का एक तर्क है कि राणा के पिता ने एक षड्यंत्र के तहत आबकारी मामले में 18 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा की जमानत वापस ले ली।

इसके बाद राणा जेल गया व उसके स्थान पर स्वर्ण कुमार जेल में रह गया। जांच एजेंसी एक तरफ तो उक्त तथ्य रख रही है लेकिन दूसरी तरफ इन दोनों के खिलाफ साक्ष्य न होने का तर्क देकर चुप रह गई।

इसी प्रकार जांच एजेंसी ने जिन आरोपियों से राणा के पिस्टल लेने का तर्क रखा है उनकी भूमिका पर भी चुप्पी साध ली। अदालत ने कहा साक्ष्यों के अभाव व जांच एजेंसी के रवैये के कारण ही वे 11 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर रहे हैं।

दो साल पहले से बना रहा था हत्या की योजना

hearing of phoolan devi murder case in patiyala house court

उन्होंने कहा जहां तक शेर सिंह राणा का सवाल हैं। साक्ष्यों से स्पष्ट है कि उसी ने फूलन देवी की हत्या की और उनके पीएसओ कांस्टेबल बलविंद्र को घायल किया। राणा घटना से दो वर्ष पहले से ही फूलन की हत्या की योजना बना रहा था।

हालांकि मामले में हत्या का मोटिव पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर राणा का अपराध साबित हुआ है।

यह भी साबित हुआ है कि इसी कड़ी में पैसे का प्रबंध करने के लिए हरिद्वार क्षेत्र के दो बैंको से 10 व 15 लाख रुपये की लूट की गई। अदालत ने कहा जांच एजेंसी पर ऐसे जघन्य अपराध को साबित करने के लिए काफी दबाव रहता है और राणा का अपराध साबित

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed