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Money Laundering Case: अमानतुल्ला को SC से बड़ा झटका, कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी पर विचार करने से किया इनकार
Mon, 15 Apr 2024 07:44 AM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: श्याम जी.
Updated Mon, 15 Apr 2024 07:44 AM IST
सार
आप विधायक अमानतुल्ला खान की अर्जी पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार यानी आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अमानतुल्ला खान की अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
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आप विधायक अमानतुल्ला खान
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत के अनुरोध संबंधी आप विधायक अमानतुल्ला खान की अर्जी पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई होनी थी। सोमवार दोपहर में सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्ला खान को 18 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए कहा।
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जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ खान की अर्जी पर सुनवाई करने वाली थी, जिसमें आप विधायक ने हाईकोर्ट के 11 मार्च के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों की तरफ से बार-बार जारी समन की अवहेलना के कारण अमानतुल्ला को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
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