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पहलवानों की याचिका पर खेल मंत्रालय तलब

Mon, 23 Jun 2014 10:37 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 23 Jun 2014 10:37 PM IST
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HC asks to sports ministry about wrestlers selection

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंग्लैंड में होने वाले कॉमनवेल्थ गेमों के लिए पहलवानों के चयन के लिए ट्रायल की मांग को लेकर दायर याचिका के आधार पर सोमवार को कुश्ती महासंघ, ओलंपिक महासंघ और खेल मंत्रालय को तलब किया है।

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पांच पहलवानों ने चयन में खेल नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यह याचिका दायर की है। उन्होंने अदालत से कुश्ती महासंघ को चयन के लिए ट्रायल करवाने का निर्देश देने की मांग की है।
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न्यायमूर्ति वी.कामेश्वर राव ने सभी पक्षों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि पहलवानों के चयन के लिए ट्रायल किए गए हैं या नहीं। यदि किए गए हैं तो ट्रायल की पूरी रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई 26 जून तय की है।
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सुनवाई के दौरान कुश्ती महासंघ के अधिवक्ता ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेमों के लिए पहलवानों के नाम भेजने की तिथि 11 जून थी और ओलंपिक महासंघ के जरिए विभिन्न भार श्रेणियों के सात पहलवानों के नाम भेजे जा चुके हैं।


ऐसे में याचिका विचार के योग्य ही नहीं है। पहलवानों के अधिवक्ता राहुल मेहरा ने तर्क रखा यह सरासर तय नियमों का उल्लंघन है और सरकार ने खेलों के लिए नियम तय किए थे। बिना ट्रायल के पहलवानों का चयन कैसे कर लिया गया।

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