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Haryana Elections: वोट डालने के लिए नहीं है वोटर कार्ड तो न हों परेशान, इन 11 दस्तावेज में से एक आ जाएगा काम
Fri, 04 Oct 2024 05:38 PM IST
श्याम जी.
संवाद न्यूज एजेंसी, हथीन
संवाद न्यूज एजेंसी, हथीन
Published by: श्याम जी.
Updated Fri, 04 Oct 2024 05:38 PM IST
सार
मतदाता सूची में नाम वाले किसी मतदाता के पास यदि किसी वजह से वोटर कार्ड नहीं है तो वह अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकता है।
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वोटिंग (प्रतीकात्मक)
विस्तार
मतदान के दिन कोई भी मतदाता वोटर कार्ड नहीं होने पर वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर वोट कर सकेगा। इसे लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से 11 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गई है। केवल वही मतदाता वोट डाल सकते हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में होगा।
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हथीन के निर्वाचन अधिकारी संदीप अग्रवाल ने बताया कि इस बार चुनाव आयोग ने चुनाव का पर्व-देश का गर्व स्लोगन दिया है। प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर ले कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है। मतदाता सूची में नाम वाले किसी मतदाता के पास यदि किसी वजह से वोटर कार्ड नहीं है तो वह अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकता है। उसके लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है।
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ये हैं 11 वैकल्पिक दस्तावेज
वैकल्पिक दस्तावेज में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचानपत्र, बैंक या डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।
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