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Gyanvapi : मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की नई याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती

Sat, 02 Mar 2024 06:48 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 02 Mar 2024 06:48 AM IST
सार

सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ हाईकोर्ट के 19 दिसंबर के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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Gyanvapi: Muslim side filed a new petition in the Supreme Court
Gyanvapi case - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। पीठ ने इस मामले को इससे जुड़े पहले के संबंधित मामलों के साथ जोड़ दिया।

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सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ हाईकोर्ट के 19 दिसंबर के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि वाराणसी सिविल कोर्ट में लंबित हिंदू पक्षों की याचिकाएं पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के अनुसार वर्जित नहीं हैं। 

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