गुरुग्राम : निजी स्कूल के मासूम के 11वीं कक्षा के हत्यारोपी की 12 फरवरी तक बढ़ी न्यायिक अवधि
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
भोंडसी स्थित विद्यालय में दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हत्या मामले में मंगलवार को आरोपी भोलू की अदालत में पेशी हुई। अदालत ने आरोपी की न्यायिक अवधि बढ़ाते हुए 12 फरवरी की तारीख निश्चित की है। आरोपी पक्ष द्वारा अदालत में दायर चार याचिकाओं पर 2 फरवरी को बहस होनी है।
बता दें कि भोंडसी स्थित विद्यालय में दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हत्या मामले में सीबीआई ने स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र भोलू को हिरासत में लिया था।
इस मामले में आरोपी पर बालिगों की तरह मुकदमा चलाए जाने की याचिका को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद मामला बाल न्यायालय में स्थानांतरित हो गया था। जिसके बाद आरोपी को अदालत में पेश कर बाल सुधारगृह फरीदाबाद भेज दिया गया था।
मंगलवार को आरोपी भोलू को अदालत में पेश किया गया। यहां आरोपी छात्र को अदालत ने 13 फरवरी तक बाल सुधार गृह भेजने के आदेश दिए थे, लेकिन 13 फरवरी को मंगलवार पड़ रहा है। मंगलवार और शुक्रवार को परिजनों को आरोपी छात्र से मिलने की अनुमति है।
ऐसे में परिजनों के आग्रह पर अदालत ने न्यायिक अवधि को 12 फरवरी कर दिया है। उधर, आरोपी पक्ष द्वारा दायर याचिकाओं पर 2 फरवरी को सुनवाई होनी है।
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता संदीप अनेजा ने बताया कि उनकी तरफ से छात्र पर बालिगों की तरह मुकदमा चलाए जाने, सीबीआई द्वारा उंगलियों के निशान लेने, निर्धारित समय से अधिक समय तक छात्र से पूछताछ किए जाने व पिता से छात्र के जन्म तिथि संबंधित दस्तावेज मांगे जाने की याचिका को चैलेंज किया था। इस पर 2 फरवरी को बहस होनी है। यह बहस दोपहर बाद होगी।