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Gurugram News: एक ही प्लॉट दो महिलाओं को बेचने वाले को दो साल की सजा
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2015 में सेक्टर -10 थाना पुलिस ने किया था मामला दर्ज
50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। गांव गढ़ी हरसरू में एक ही प्लॉट दो महिला के बेचने के आरोपी विजय को अदालत ने दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विजय काकरान की अदालत ने दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में आरोपी संतरा देवी को बरी कर दिया है। 2015 में पीड़िता उषा गुप्ता की शिकायत पर सेक्टर-10 थाना पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया था।
जैकबपुरा निवासी उषा गुप्ता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने गाडोली खुर्द निवासी विजय कुमार से 2011 में गांव गढ़ी हरसरु में 100 गज का एक प्लॉट लिया था। वह कभी-कभी उस प्लॉट पर जाती थी। 21 जून 2015 को जब वह उस प्लॉट पर गई तो पाया कि उसके प्लॉट में कोई और रह रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू की। पुलिस की जांच में सामने आया कि विजय कुमार झा ने वह प्लॉट संतरा देवी से खरीदा था। उषा ने जब प्लॉट खाली करने के लिए कहा तो संतरा देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह प्लॉट उसी का है।
इसके साथ ही जांच में सामने आया कि विजय कुमार ने वह प्लॉट पहले उषा गुप्ता को बेच दिया था। इसके बाद संतरा देवी को बेच दिया गया। पुलिस ने इस मामले में संतरा देवी को भी आरोपी बनाया था। अदालत ने मामले की सुनवाई में माना की विजय कुमार ने एक ही प्लॉट को दो महिलाओं को बेच दिया। आरोपी संतरा देवी की मामले में साजिश न पाने पर उसे बरी कर दिया।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी विजय कुमार को दो साल की सजा दी। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। गांव गढ़ी हरसरू में एक ही प्लॉट दो महिला के बेचने के आरोपी विजय को अदालत ने दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विजय काकरान की अदालत ने दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में आरोपी संतरा देवी को बरी कर दिया है। 2015 में पीड़िता उषा गुप्ता की शिकायत पर सेक्टर-10 थाना पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया था।
जैकबपुरा निवासी उषा गुप्ता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने गाडोली खुर्द निवासी विजय कुमार से 2011 में गांव गढ़ी हरसरु में 100 गज का एक प्लॉट लिया था। वह कभी-कभी उस प्लॉट पर जाती थी। 21 जून 2015 को जब वह उस प्लॉट पर गई तो पाया कि उसके प्लॉट में कोई और रह रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू की। पुलिस की जांच में सामने आया कि विजय कुमार झा ने वह प्लॉट संतरा देवी से खरीदा था। उषा ने जब प्लॉट खाली करने के लिए कहा तो संतरा देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह प्लॉट उसी का है।
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इसके साथ ही जांच में सामने आया कि विजय कुमार ने वह प्लॉट पहले उषा गुप्ता को बेच दिया था। इसके बाद संतरा देवी को बेच दिया गया। पुलिस ने इस मामले में संतरा देवी को भी आरोपी बनाया था। अदालत ने मामले की सुनवाई में माना की विजय कुमार ने एक ही प्लॉट को दो महिलाओं को बेच दिया। आरोपी संतरा देवी की मामले में साजिश न पाने पर उसे बरी कर दिया।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी विजय कुमार को दो साल की सजा दी। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।