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Gurugram News: हत्या कर गाड़ी लूटने में दो को उम्र कैद, तीसरे को 14 साल की सजा

Fri, 18 Jul 2025 07:14 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Jul 2025 07:14 PM IST
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Two sentenced to life imprisonment and third to 14 years for murder and car robbery
2022 को बादशाहपुर थाना क्षेत्र में मिला था अर्जुन का शव
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संवाद न्यूज एजेंसी


गुरुग्राम। तीन साल पहले बादशाहपुर थाना क्षेत्र में दिल्ली के महिपालपुर निवासी अर्जुन की हत्या कर गाड़ी लूटने के मामले में तीन को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने विशाल और राहुल को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 1.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। तीसरे दोषी रवि बंजारा को 14 साल कारावास और 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश पुनीत सहगल की अदालत ने दिया है। दोषियों ने कैब चालक अर्जुन की हत्या की थी। मृतक के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।




अर्जुन स्पाइस जेट एयरलाइंस के कर्मचारियों को घर से एयरपोर्ट तक लाने और ले जाने का काम करते थे। वह 19 फरवरी को काम पर गए थे लेकिन वापस नहीं आए। उनका शव बादशाहपुर थाना क्षेत्र में झाड़ियों में शव मिला था। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए विशाल कुमार, रवि बंजारा और राहुल को गिरफ्तार किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषियों को सजा दी। दोषी विशाल कुमार व राहुल राजस्थान के जिला जयपुर के एसएमएस कॉलोनी और रवि बंजारा जिला जयपुर के गौरव नगर का रहने वाले हैं।
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