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Gurugram News: प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने पर दो व्यावसायिक संपत्तियां सील
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पालम विहार स्थित अंसल प्लाजा व अंसल कॉरपोरेट प्लाजा की यूनिटों पर कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम की टैक्स ब्रांच, जोन-3 ने संपत्ति कर के बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार को पालम विहार क्षेत्र की दो व्यावसायिक संपत्तियों को सील कर दिया। दोनों संपत्तियों पर कुल मिलाकर 24 लाख रुपये से अधिक का संपत्ति कर बकाया था।
जोन-3 की टीम ने अंसल प्लाजा, पालम विहार सेक्टर-1 स्थित यूनिट नंबर एफएफ-1 को सील किया। निगम रिकॉर्ड के अनुसार इस यूनिट पर 13,44,877 रुपये का संपत्ति कर बकाया है, जिसे बार-बार नोटिस देने के बावजूद जमा नहीं कराया गया। बकाया राशि न चुकाने पर निगम ने नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की। इसी क्रम में टीम ने अंसल कॉरपोरेट प्लाजा, पालम विहार स्थित संपत्ति नंबर जी-74 पर भी कार्रवाई की। इस संपत्ति पर 10,93,954 रुपये का कर बकाया है। लंबे समय से भुगतान न होने के कारण निगम ने इसे भी सील कर दिया।
नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि दोनों संपत्तियों के मालिकों को पहले ही कई बार नोटिस जारी कर बकाया कर जमा कराने के लिए कहा गया था। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भुगतान न होने पर हरियाणा नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीलिंग की कार्रवाई की गई। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे समय पर संपत्ति कर का भुगतान करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम की टैक्स ब्रांच, जोन-3 ने संपत्ति कर के बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार को पालम विहार क्षेत्र की दो व्यावसायिक संपत्तियों को सील कर दिया। दोनों संपत्तियों पर कुल मिलाकर 24 लाख रुपये से अधिक का संपत्ति कर बकाया था।
जोन-3 की टीम ने अंसल प्लाजा, पालम विहार सेक्टर-1 स्थित यूनिट नंबर एफएफ-1 को सील किया। निगम रिकॉर्ड के अनुसार इस यूनिट पर 13,44,877 रुपये का संपत्ति कर बकाया है, जिसे बार-बार नोटिस देने के बावजूद जमा नहीं कराया गया। बकाया राशि न चुकाने पर निगम ने नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की। इसी क्रम में टीम ने अंसल कॉरपोरेट प्लाजा, पालम विहार स्थित संपत्ति नंबर जी-74 पर भी कार्रवाई की। इस संपत्ति पर 10,93,954 रुपये का कर बकाया है। लंबे समय से भुगतान न होने के कारण निगम ने इसे भी सील कर दिया।
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नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि दोनों संपत्तियों के मालिकों को पहले ही कई बार नोटिस जारी कर बकाया कर जमा कराने के लिए कहा गया था। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भुगतान न होने पर हरियाणा नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीलिंग की कार्रवाई की गई। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे समय पर संपत्ति कर का भुगतान करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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