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Gurugram News: दुष्कर्म के दो दोषियों को बीस-बीस साल की कैद

Mon, 21 Aug 2023 11:12 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Aug 2023 11:12 PM IST
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Twenty years imprisonment for two rape convicts
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला, 65-65 हजार का जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी

तावडू। जिले में एक महिला से दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो वायरल करने के दो आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 65- 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत मे दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वर्ष 2022 नूंह सदर थाने में मामला दर्ज किया गया था।


फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत में विशेष अभियोजक जितेंद्र कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक, नूंह सदर थाने के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली महिला ने 18 फरवरी 2022 को दी शिकायत में बताया कि गांव की अन्य महिलाओं के साथ अरावली पहाड़ में लकड़ी लेने के लिए गई थी। जब गांव की सभी महिलाएं वापस आ रही थीं तो वह पीछे रह गई। एक मंदिर के नजदीक पहुंची तो पीछे से आरोपी आसम ने अपने साथी दलीप की मदद से दबोच लिया। दोनों उठाकर मंदिर के साथ रेत टीले के पास ले गए। जहां पर दोनों ने उसकी मर्जी के खिलाफ उससे दुष्कर्म किया। नग्न अवस्था में उसकी वीडियो बना ली। यह कहते हुए धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो वीडियो को वायरल कर देंगे। एक आरोपी ने बनाई गई अश्लील वीडियो को उनके जेठ के मोबाइल पर भेज दिया। खुलासा हुआ तो पीड़िता ने अपने पति को सारी वारदात के बारे में बताया। पुलिस ने मुकदमा करने के बाद आरोपी आसम निवासी बडोजी और दिलीप निवासी गोशाला मंदिर बडोजी के खिलाफ केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। विशेष अभियोजक जितेंद्र के मुताबिक, वारदात के दौरान बनाए गए अश्लील वीडियो की गहनता से जांच की गई जो इस चिन्हित केस में अहम साक्ष्य था। जिसे अदालत में मजबूत साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। करीब डेढ़ वर्ष तक चली मामले की सुनवाई के बाद बीते 17 अगस्त को सुनीता ग्रोवर की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया तो सोमवार के दिन दोनों को 20-20 वर्ष की सजा सुना दी। इसके अलावा 65-65 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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