फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   The tenant filed a petition against electricity theft, the court dismissed it.

Gurugram News: बिजली चोरी के खिलाफ किरायदार ने डाली याचिका, अदालत ने की खारिज

Wed, 14 Jan 2026 07:58 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Jan 2026 07:58 PM IST
विज्ञापन
The tenant filed a petition against electricity theft, the court dismissed it.
बिजली निगम ने 8.52 लाख रुपये का लगाया था जुर्माना
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। बिजली चोरी करने पर लगे जुर्माने के विरोध में किरायदार ने दायर की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने दिया है। निचली अदालत भी इस मामले को खारिज कर चुकी है।

लक्ष्मण विहार निवासी संदीप शर्मा ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि राजबाला के घर पर किराये पर रहता है। 13 फरवरी 2017 को बिजली निगम की टीम ने घर लगे मीटर को उतारकर लैब में जांच के लिए भेज दिया था। 17 फरवरी को टीम ने उन्हें लैब में बुलाया लेकिन उन्हें बाहर बैठा दिया। 22 फरवरी को वहां पर नया मीटर लगा दिया। इसके बाद निगम की तरफ से बिजली चोरी की बात कहकर उन पर 8.52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया दिया गया। बिजली निगम ने अदालत में दलील दी कि मीटर राजबाला के नाम पर है। उन्होंने याचिकाकर्ता को मामले में पैरवी करने के लिए अधिकृत नहीं किया है। ऐसे में वह याचिका दायर नहीं कर सकते।
विज्ञापन


अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि याचिकाकर्ता सिर्फ बिजली इस्तेमाल कर सकता है लेकिन वह उस मीटर के संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसके साथ ही सिविल कोर्ट के पास बिजली चोरी से जुड़े मामले का सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed