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Gurugram News: सड़क हादसे में मृतकाें के परिजनों को मिलेगा 54.67 लाख का मुआवजा

Mon, 15 Sep 2025 12:46 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 15 Sep 2025 12:46 AM IST
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The families of the deceased in road accidents will get compensation of Rs 54.67 lakh
- केएमपी एक्सप्रेसवे पर ट्रक की टक्कर से युवक-युवती की हुई थी मौत
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पांच साल पहले केएमपी तावडू के पास ट्रक की चपेट में आने से वाहन में सवार युवक-युवती की मौत पर परिजनों को 54.67 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण अमित गौतम ने दिया है।
मृतक राहुल की तरफ से माता गीता देवी और पिता उमेध सिंह ने याचिका डाली थी। मृतक हिना शर्मा की तरफ से उनके पति प्रतीक शर्मा ने याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में बताया कि 28 नवंबर 2019 को वह कंपनी का काम करके वापस आ रहे थे। इस दौरान जब वह केएमपी तावडू के पास पहुंचे तो तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी थी। इससे राहुल और हिना गंभीर रूप से घायल हो गए थे। राहुल की मौके पर ही मौत हो गई थी। हिना को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां पर उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। राहुल की पिता की शिकायत पर तावडू थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
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न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है कि राहुल की मौत पर माता-पिता को 33.11 लाख रुपये का और हिना शर्मा के पति को 21.56 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। यह मुआवजा राशि याचिका दायर करने की तिथि से साढ़े सात प्रतिशत की दर से दिया जाएगा। अगर दो महीने में मुआवजा नहीं दिया गया तो फिर नौ प्रतिशत की दर से पैसे देने होंगे। यह मुआवजा राशि ट्रक चालक और मालिक की तरफ से दिया जाएगा।
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