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Gurugram News: विकास छौक्कर की भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई पर रोक की मांग अदालत ने की खारिज

Wed, 03 Sep 2025 12:35 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 03 Sep 2025 12:35 AM IST
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The court rejected Vikas Choukkar's plea to stay the action of declaring him a fugitive
माहिरा होम्स के निवेशकों के करोड़ों रुपये गबन करने का आरोप
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कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर और उनके बेटे विकास व सिकंदर पर है निवेशकों के रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप
सिकंदर को पिछले साल ही ईडी ने किया था गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। पानीपत जिले की समालखा विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर के बेटे विकास छौक्कर की तरफ से भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया है। स्पेशल जज वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने 19 सितंबर तक विकास छौक्कर को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी । पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर को ईडी ने अप्रैल माह में दिल्ली से गिरफ्तार किया था। वहीं, दूसरे बेटे सिकंदर को पिछले साल ही गिरफ्तार किया था।
विकास छौक्कर ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज करके इस मामले की सुनवाई में शामिल होने की माँग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अनुमति दे दी गई। उन्होंने स्पेशल जज की अदालत में याचिका दायर करके मांग की थी कि उनके खिलाफ जारी किए गए अरेस्ट वारंट और भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विकास छौक्कर की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई कानूनी रूप से सही है। याचिकाकर्ता अभी भी इस मामले में फरार चल रहा है और ऐसे वह रोक कि मांग नहीं कर सकता।
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बता दें कि माहिरा होम्स द्वारा सेक्टर-68 स्थित प्रोजेक्ट में 1497 आवंटियों से करीब 360 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे। लेकिन कंपनी द्वारा उनके फ्लैट का पजेशन नहीं दिया गया। इसके साथ ही निवेशकों से लिए गए पैसों को अपने निजी काम में खर्च किया गया। आरोप है कि फर्जी बैंक गारंटी पर माहिरा होम्स ने लाइसेंस लिया था। माहिरा होम्स के निवेशकों ने कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर और उनके बेटे विकास छौक्कर व सिकंदर छौक्कर पर के करोड़ों रुपयों का गबन करने का आरोप लगाया है।
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