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Gurugram News: मेट्रो कास्टिंग यार्ड बनाने की जमीन के एक टुकड़े पर स्टे की मांग अदालत ने की खारिज

Wed, 05 Nov 2025 12:52 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 05 Nov 2025 12:52 AM IST
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The court rejected the demand for a stay on a piece of land for the construction of a metro casting yard
याचिकाकर्ता की दलील-रास्ता हो जाएगा बंद
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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। सेक्टर-33 में बन रहे मेट्रो कास्टिंग यार्ड बनाने वाली जमीन के एक टुकड़े पर स्टे की मांग को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। यह आदेश सिविल जज मोहम्मद इम्तियाज खान की अदालत ने दिया है।


याचिकाकर्ता ने अदालत में दायर की याचिका में दलील दी कि सेक्टर-33 ट्रांसपोर्ट नगर में उनका प्लॉट है।उसका एक ही रास्ता है। मेट्रो कास्टिंग यार्ड बनाने के दौरान उनका रास्ता बंद किया जा रहा है। इस पर उन्होंने अदालत से स्टे देने की मांग की थी। बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि जिस जमीन पर मेट्रो कास्टिंग यार्ड बनाया जा रहा है वह जमीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की है। इसको 1991 में ही अधिग्रहण कर लिया गया था। उन्होंने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पास दूसरा रास्ता भी जिसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता जिस रास्ते पर मेट्रो कास्टिंग यार्ड बनाने की रोक की मांग कर रहा है उस पर उनका कोई कानूनी हक नहीं है। याचिकाकर्ता के पास दूसरा आने-जाने के लिए दूसरा रास्ता भी है।
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