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Gurugram News: अदालत ने मानसिक अस्वास्थ्य के आधार पर आरोपी को किया बरी

Tue, 27 Jan 2026 07:30 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 27 Jan 2026 07:30 PM IST
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The court acquitted the accused on the grounds of mental illness.
साइकिल से जा रहे युवक के सिर में दो मई 2022 को मारा था पत्थर
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी की मानसिक स्थिति को ठीक नहीं मानते हुए बरी कर दिया। अदालत ने माना कि घटना के समय आरोपी अजय कुमार मानसिक रूप से ठीक नहीं था। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश पुनीत सहगल की अदालत ने दिया है। मृतक रमेश कुमार की पत्नी की शिकायत पर सेक्टर-50 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

दो मई 2022 को पुलिस को सूचना मिली थी कि झुग्गी में रहने वाले रमेश राम को मृत अवस्था में अस्पताल में लाया गया है। मृतक की पत्नी सुमित्रा देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पति साइकिल से घर लौट रहे थे। जब वह डीपीएस स्कूल के पास पहुंचे तो नग्न अवस्था में घूम रहे एक व्यक्ति ने पत्थर उठाकर उनके सिर पर मार दिया। इसके चलते उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या की धारा में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया ।
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बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि अजय की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में उसे सजा न दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आईपीसी की धारा 84 के तहत माना कि आरोपी की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी। ऐसे में उसको यह नहीं पता था जो वह कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा। चिकित्सकों की रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी को दिमाग सही -गलत में फर्क नहीं कर सकता। ऐसे में उसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता।
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