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Gurugram News: ब्लॉक स्तर पर वेरिफिकेशन से आरटीई दाखिले में सख्ती
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गुरुग्राम। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया को सख्त और पारदर्शी बनाया गया है। अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन के साथ खंड स्तर पर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
शिक्षा विभाग के अनुसार, बिना वेरिफिकेशन आवेदन मान्य नहीं होगा। अभिभावक घर से तीन किलोमीटर के दायरे में ही स्कूल चुन सकेंगे, जिससे बच्चों को नजदीकी स्कूल में प्रवेश मिल सकेगा। आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड जरूरी हैं।
शैक्षणिक सत्र 2026- 27 के लिए आयु सीमा भी तय की गई है, जिसके अनुसार बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूहों के बच्चों को निजी स्कूलों में 25 % आरक्षित सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। विभाग का कहना है कि प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं।
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शिक्षा विभाग अपील की है कि आवेदन करने से पहले सभी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें और समय सीमा के भीतर ही प्रक्रिया पूरी करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। संवाद
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शिक्षा विभाग के अनुसार, बिना वेरिफिकेशन आवेदन मान्य नहीं होगा। अभिभावक घर से तीन किलोमीटर के दायरे में ही स्कूल चुन सकेंगे, जिससे बच्चों को नजदीकी स्कूल में प्रवेश मिल सकेगा। आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड जरूरी हैं।
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शैक्षणिक सत्र 2026- 27 के लिए आयु सीमा भी तय की गई है, जिसके अनुसार बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूहों के बच्चों को निजी स्कूलों में 25 % आरक्षित सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। विभाग का कहना है कि प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं।
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शिक्षा विभाग अपील की है कि आवेदन करने से पहले सभी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें और समय सीमा के भीतर ही प्रक्रिया पूरी करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। संवाद