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Gurugram News: वर्दी नहीं पहनने पर ऑटो चालकों पर होगी सख्त कार्रवाई

Tue, 07 May 2024 04:58 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 07 May 2024 04:58 AM IST
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Strict action will be taken against auto drivers for not wearing uniform
पुलिस उपायुक्त यातायात ने ऑटो यूनियनों को जारी किया आदेश, 20 मई तक की मोहलत
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। अब ऑटो चालकों की मनमानी नहीं चल पाएगी। उन्हें हर हाल में वर्दी पहननी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो चालान भुगतने को तैयार रहें। यातायात पुलिस ने इस संबंध में ऑटो यूनियनों को सख्त आदेश जारी कर दिया है। अभी ऑटो चालकों को 14 दिनों की मोहलत दी गई है, इसके बाद नियम नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई तय है।

पुलिस उपायुक्त यातायात विरेंद्र विज द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, जनवरी 2024 में सभी ऑटो चालकों का एक ड्रेस कोड लागू किया गया है। जिसके तहत सभी ऑटो चालकों को ग्रे रंग की वर्दी को छाती पर बाएं तरफ बैज के साथ पहननी अनिवार्य की गई है। इस संबंध में सभी ऑटो यूनियनों को आदेश जारी करके वर्दी पहनने को लेकर ऑटो चालकों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी चालकों को आगामी 20 मई तक की मोहलत दी गई है। इसके बाद ऑटो चालक मानकों के अनुसार अनिवार्य रूप से वर्दी पहनना शुरू कर दें। नियमों की अवहेलना करने पर यातायात पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत चालान की कार्रवाई की जाएगी।
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