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Gurugram News: एकल-उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के बारे में बताया

Thu, 30 Oct 2025 05:26 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 30 Oct 2025 05:26 PM IST
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Single-use plastic ban explained
गुरुग्राम। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) ने बृहस्पतिवार को स्कूल ऑफ लॉ के सहयोग से बेहलपा गांव में एकल-उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के बारे में एक विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। डीएलएसए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सचिव राकेश कादियान ने बताया कि शिविर में विधिक सहायता टीम के सदस्य डॉ. दीपक मिगलानी, अनुप्रिया चौधरी (संकाय सदस्य) और पैनल अधिवक्ता सनी ने भाग लिया। उन्होंने ग्रामीणों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और अन्य पर्यावरण संरक्षण कानूनों की विस्तृत जानकारी दी। टीम ने बताया कि एकल-उपयोग प्लास्टिक का उपयोग न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि इसके लिए कानूनी दंड का भी प्रावधान है। टीम ने गांव की गलियों में जाकर घर-घर और दुकानों पर लोगों से मुलाकात की और उन्हें प्लास्टिक बैग, कप, स्ट्रॉ आदि के प्रयोग से बचने और कपड़े या अन्य पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। संवाद
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