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Gurugram News: गैस कटर से काटकर एटीएम चुराने के दोषी को सात साल की कैद, 50 हजार जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिला अदालत ने एटीएम चोरी के आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल कैद और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गैस कटर से एटीएम काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के कुछ दिन बाद ही आरोपी पकड़ा गया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
24 जुलाई 2018 को क्लीयर सिक्योरिटी सर्विस के एरिया मैनेजर ने मुजेसर थाना में दी शिकायत में बताया कि उनकी कंपनी एटीएम में पैसे डालने व सुरक्षा का काम देखती है। घटना के दिन उसे सफाई कर्मी जिले सिंह ने फोन कर बताया कि सोहना रोड स्थित इंडसइंड बैंक का एटीएम चोरी हो गया है। मौके पर जाने पर पता लगा कि एटीएम को गैस कटर से काटकर ले जाया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। 2 जुलाई 2018 को आरोपी असरुद्दीन उर्फ भोंदू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूल रूप से जिला पलवल के हथीन इलाके के गांव अंधोप का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद था। शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरीश गोयल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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फरीदाबाद। जिला अदालत ने एटीएम चोरी के आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल कैद और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गैस कटर से एटीएम काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के कुछ दिन बाद ही आरोपी पकड़ा गया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
24 जुलाई 2018 को क्लीयर सिक्योरिटी सर्विस के एरिया मैनेजर ने मुजेसर थाना में दी शिकायत में बताया कि उनकी कंपनी एटीएम में पैसे डालने व सुरक्षा का काम देखती है। घटना के दिन उसे सफाई कर्मी जिले सिंह ने फोन कर बताया कि सोहना रोड स्थित इंडसइंड बैंक का एटीएम चोरी हो गया है। मौके पर जाने पर पता लगा कि एटीएम को गैस कटर से काटकर ले जाया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। 2 जुलाई 2018 को आरोपी असरुद्दीन उर्फ भोंदू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूल रूप से जिला पलवल के हथीन इलाके के गांव अंधोप का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद था। शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरीश गोयल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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