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बिना ट्रेड लाइसेंस चल रही 14 दुकानें सील
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गुरुग्राम। नगर निगम ने बिना ट्रेड लाइसेंस व्यापारिक गतिविधियां संचालित कर रहे दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए सेक्टर 4 के मार्केट और ड्रीम्स मॉल की 14 दुकानों को सील कर दिया है। इनमें कटिंग सैलून और खान पान की दुकानें शामिल हैं। जोनल टैक्स ऑफिसर प्रथम विजय कपूर और उनकी टीम के नेतृत्व में हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 330, 331 और 337 के तहत कार्रवाई की गई है।
सभी दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि वह निर्धारित औपचारिकताओं को पूरी कर पहले ट्रेड लाइसेंस हासिल करें, इसके बाद ही कारोबार शुरू करें। बृहस्पतिवार को निगमायुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने अधीनस्थों के साथ बैठक कर धीमी राजस्व वसूली पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए भी निर्देश दिया था कि इनकी फाइलों को जल्द निस्तारित किया जाए। यह भी देखा जाए कि वह कौन दुकानदार हैं जो बिना ट्रेड लाइसेंस के ही व्यापार कर रहे हैं। दुकानों पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। इन दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि वह बिना ट्रेड लाइसेंस लिए बिना दुकानें संचालित नहीं करें।
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सभी दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि वह निर्धारित औपचारिकताओं को पूरी कर पहले ट्रेड लाइसेंस हासिल करें, इसके बाद ही कारोबार शुरू करें। बृहस्पतिवार को निगमायुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने अधीनस्थों के साथ बैठक कर धीमी राजस्व वसूली पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए भी निर्देश दिया था कि इनकी फाइलों को जल्द निस्तारित किया जाए। यह भी देखा जाए कि वह कौन दुकानदार हैं जो बिना ट्रेड लाइसेंस के ही व्यापार कर रहे हैं। दुकानों पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। इन दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि वह बिना ट्रेड लाइसेंस लिए बिना दुकानें संचालित नहीं करें।
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