हरेरा ने पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों का पालन नहीं करने पर की कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने रियल एस्टेट प्रमोटर जेएमएस इंफ्रा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड की 50 लाख रुपये की बैंक गारंटी को जब्त कर लिया है। प्रमोटर के मार्च 2022 में लिए गए रेरा पंजीकरण की शर्तों का पालन करने में विफल रहने पर यह कार्रवाई की गई है।
प्राधिकरण के प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों के मुताबिक जारी होने के तीन महीनों के अंदर स्वीकृत की गई सेवाओं, जोनिंग प्लान, एस्टीमेट आदि की योजना को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना था। सभी शर्तों के लिए सुरक्षा बतौर प्रमोटर ने प्राधिकरण के पास 50 लाख रुपये बैंक गारंटी बतौर रखे थे।
प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश में कहा गया है। प्रमोटर ने निर्धारित समय अवधि के भीतर पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों का पालन नहीं किया है। इसलिए प्रमोटर द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी को प्राधिकरण द्वारा जब्त किया जा रहा है। प्रमोटर ने सेक्टर-95 में दीन दयाल जन आवास योजना (डीडीजेएवाई) योजना के तहत अपनी प्लॉट की गई कॉलोनी द नेशन के लिए रेरा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। प्राधिकरण के आदेशों में यह भी कहा गया कि प्रमोटर ने अपनी प्रतिबद्धताओं पर चूक की है जो एक अपराध है और यही कारण है कि प्राधिकरण ने बैंक गारंटी को जब्त कर लिया है।