फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Retired Patwari's bail plea rejected

Gurugram News: सेवानिवृत्त पटवारी की जमानत याचिका खारिज

Sun, 05 Oct 2025 12:31 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 05 Oct 2025 12:31 AM IST
विज्ञापन
Retired Patwari's bail plea rejected
राजस्व रिकाॅर्ड के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप
विज्ञापन


अरावली पहाड़ी की भूमि के प्रकार को अवैध रूप से बदलकर कंपनियों को लाभ देने का आरोप


संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जिला अदालत ने राजस्व रिकाॅर्ड के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी सेवानिवृत्त पटवारी राय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने माना कि लाभार्थी कंपनियों से रिकॉर्ड बरामद करना बाकी है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने दिया है।

अरावली की पहाड़ी की भूमि के प्रकार को अवैध रूप से बदलकर अंसल ग्रुप और उसकी सहायक कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप है। 2015 में हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के आदेश पर राज्य सतर्कता ब्यूरो को एक शिकायत मिली थी। शिकायत में सामाजिक, कार्यकर्ता रामचरण शुक्ला ने आरोप लगाया था कि रायसीना, सोहना और ग्वाल पहाड़ी क्षेत्रों की भूमि को काटकर जमीन को समतल किया गया और मिलीभगत से जमाबंदी में इसे गैर-मुमकिन पहाड़ की बजाय गैर-खेती योग्य भूमि के रूप में दिखाया।
विज्ञापन


जांच में पाया गया कि रायसीना गांव की जमाबंदी 1990-91 में अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की सहायक कंपनी दिल्ली टावर्स एंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली टावर्स लिमिटेड, अंसल थिएटर्स एंड क्लबोटेल प्राइवेट लिमिटेड ने 9057 कनाल 15 मरला जमीन ली थी। यह जमीन मूल रूप से गैर-खेती योग्य पहाड़ी थी, लेकिन 1994-95 में तत्कालीन पटवारी राय सिंह ने जमाबंदी तैयार करते समय जमीन को फार्म हाउस, गैर-खेती योग्य सड़क और घरों के रूप में बदल दिया। इससे अंसल अरावली रिट्रीट प्रोजेक्ट में फार्म हाउस बनाकर बेचे गए।
विज्ञापन
विज्ञापन



राज्य सतर्कता ब्यूरो की टीम ने राय सिंह को 26 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि उसने पहले के पटवारी की तरफ से गिरदावरी में दर्ज किए गए रिकाॅर्ड के आधार पर इसे दर्ज किया था। वह नौ साल पहले रिटायर हो चुके हैं। अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने आदेश के रिकाॅर्ड को बदला।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed