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Gurugram News: ठीक से नहीं किया रेनोवेशन,अब ब्याज समेत वापस करने होंगे 8.83 लाख रुपये

Mon, 19 Oct 2026 12:21 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:21 AM IST
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Renovation not done properly; now 8.83 lakh rupees must be returned, along with interest.
13.16 लाख रुपये में रेनोवेशन करने का हुआ था करार
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2.66 लाख सिर्फ किए गए खर्च

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सेक्टर-15 पार्ट-दो स्थित रेल विहार अपार्टमेंट में एक फ्लैट का रेनोवेशन ठीक स न करने पर रेनोवेशन करने वाली कंपनी ब्याज समेत 8.83 लाख रुपये वापस करेगी। शिकायतकर्ता ने सिविल इंजीनियर और बिल्डिंग एक्सपर्ट से फ्लैट की जांच कराई तो पता चला कि कंपनी ने सिर्फ 2.66 लाख रुपये का काम किया है। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य ज्योति सिवाच ने दिया है।
रेल विहार निवासी अर्पिता अग्रवाल ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने अपने फ्लैट के रेनोवेशन का पूरा जिम्मा एम/एस जिरकॉन रेनो कंपनी को सौंपा था। उनका कंपनी से 13.16 लाख रुपये में करार हुआ था, जिसके एवज में उन्होंने अग्रिम और किस्तों के रूप में 11.50 रुपये का भुगतान कर दिया था। उनका आरोप था कि कंपनी की तरफ से घटिया और निम्न स्तर की सामग्री का इस्तेमाल किया। प्लंबिंग का काम पूरी तरह अधूरा छोड़ दिया गया और टाइलें तोड़ दी गईं। पीड़िता ने अपने फ्लैट की गृह प्रवेश की तारीख 19 अप्रैल 2026 तय की थी और मेहमानों को कार्ड भी बांट दिए थे। कंपनी ने तय समय पर काम पूरा करने के बजाय रुपये के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और काम अधूरा छोड़कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सिविल इंजीनियर एवं बिल्डिंग एक्सपर्ट से फ्लैट की जांच कराई, जिसमें खुलासा हुआ कि 11.5 लाख लेकर महज 2.66 लाख रुपये का ही काम किया गया।
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इस मामले में कंपनी की तरफ से आयोग में कोई भी पेश नहीं हुआ। आयोग ने दस्तावेज के आधार पर कंपनी को आदेश दिया है कि वह 8.83 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से शिकायतकर्ता को वापस करें। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी पर एक लाख रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 55 हजार रुपये देने होंगे।
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